प्रिय पाठकों! माय नियर एग्जाम में आपका स्वागत है।  आप में बहुत लोग जानते होंगे कि भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को 'संसद' के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर होता है। इन्हीं तीन अंगों में से एक प्रमुख अंग 'राज्यसभा' के अंतर्गत राज्यसभा की गठन | राज्य सभा के सदस्यों की संख्या | राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति | राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं:-


राज्यसभा (उच्च सदन) का गठन

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  • राज्यसभा का पहली बार गठन 13 अप्रैल 1952 ई. को किया गया था इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ई. को हुई थी।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 80 संसद के 'उच्च सदन' के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है।
  • राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए होता है यह एक स्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता है।
  • राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है।  राज्यसभा के एक सत्र के अंतिम बैठक तक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक की नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।


राज्यसभा के सदस्यों की उम्रसीमा एवं कार्यकाल

उम्रसीमा : राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है।

कार्यकाल : राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं [अनुच्छेद - 83 (1)]


राज्यसभा के सदस्यों की अनिवार्य योग्यताएं

राज्यसभा के सदस्यों के लिए निम्नलिखित अनिवार्य योग्यताएं होनी चाहिए -

  • वह भारत का नागरिक हो;
  • उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो;
  • वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो;
  • वह पागल या दिवालिया ना हो;
  • जिस राज्य का प्रतिनिधित्व पाना चाहता है उस राज्य के संसदीय क्षेत्र का मतदाता हो।


राज्यसभा के सदस्यों की संख्या

  • वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। हिंदी में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।  ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है।
  • राज्य सभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। [राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80]


क्रम संख्या भारत के सभी राज्यों सदस्यों की संख्या
 1.  उत्तर प्रदेश  31
 2.  महाराष्ट्र  19
 3.  तमिलनाडु  18
 4.  बिहार  16
 5.  पश्चिम बंगाल  16
 6.  कर्नाटक  12
 7.  आंध्र प्रदेश  11
 8.  मध्य प्रदेश  11
 9.  गुजरात  11
 10  उड़ीसा  10
 11.  राजस्थान  10
 12.  केरल  09
 13  पंजाब  07
 14.  असम  07
 15.  तेलंगाना  07


क्रम संख्या भारत के सभी राज्यों सदस्यों की संख्या
 16.  झारखंड  06
 17.  छत्तीसगढ़  05
 18.  हरियाणा  05
 19.  जम्मू कश्मीर  04
 20.  हिमाचल प्रदेश  03
 21.  उत्तराखंड  03
 22.  नागालैंड  01
 23.  मिजोरम  01
 24.
 मेघालय  01
 25.  मणिपुर  01
 26.  त्रिपुरा  01
 27.  सिक्किम  01
 28.  अरुणाचल प्रदेश  01
 29.  गोवा  01


राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति

  • भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
  • राज्यसभा के सदस्यों में से एक उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है।
  • सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है।
नोट :-
अनुच्छेद 90 में उल्लेख : 
  • उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा;
  • सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग कर सकेगा;
  • राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी।


राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य

  • राज्यसभा, लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है। संसद का अभिन्न अंग होने के कारण बिना इसकी सहमति के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है।
  • केवल राज्यसभा को यह शक्तियां प्राप्त है कि वह संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके।
  • केवल राज्यसभा को यह शक्तियां प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकें।
  • राज्यसभा ने अपने इस शक्ति का प्रयोग अब तक दो बार (1952 व 1986) किया है।
  • राज्यसभा, लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होती है।

  • राज्यसभा, लोकसभा के साथ मिलकर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है।
  • अगर 1 माह से अधिक की अवधि तक आपातकाल लागू रखना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन वह लोकसभा से मिलकर करती है।


राज्यसभा से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q.राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?

राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है।


Q.वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं?

भारत में वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है लेकिन यह संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है।


Q.राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं?

भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होते है।


Q.राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है?

राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य स्थान ग्रहण करते हैं।


Q.राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

भारतीय संविधान की संरचना में लिखित अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है।


Q.भारत में राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है?

भारत में राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योकि इसके दो तिहाई सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य पद ग्रहण करते हैं।